खाटूश्यामजी नगर पालिका चेयरमैन चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला
20 वार्ड पार्षदों के लिए गत 9 सितंबर को चुनाव हुए थे
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए 25 सितंबर को होने वाले मतदान पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश वार्ड नंबर 11 से निर्वाचित पार्षद व चेयरमैन पद की प्रत्याशी विनीता पूनिया की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालती आदेश के बाद चुनाव स्थगित करने के लिए स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना जारी कर दी है। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह ने अदालत को बताया कि खाटूश्यामजी नगरपालिका के बीस वार्ड पार्षदों के लिए गत 9 सितंबर को चुनाव हुए थे और 14 सितंबर को परिणाम घोषित किया। इसके बाद चेयरमैन पद के चुनाव के लिए 21 सितंबर को सुबह दस बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया।
चेयरमैन पद के चुनाव में याचिकाकर्ता सहित दो प्रत्याशी मैदान में थे। तय समय में याचिकाकर्ता सहित 19 पार्षदों ने मतदान कर किया था, केवल वार्ड दस की पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान स्थल पर नहीं पहुंची। याचिका में कहा गया कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतदान का समय बार-बार बढाया और प्रक्रिया को देर रात 11.30 बजे तक खींचा गया। इसके बाद मतपेटी सील कर चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। चुनाव प्रक्रिया में 19 पार्षदों के मतदान में किसी तरह की बाधा नहीं आई और ना ही मौके पर कोई अप्रिय घटना हुई। इसी दौरान लक्ष्मी देवी के पति ने थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। इस पर विवाद बढने पर राज्य चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को चुनाव कराना तय किया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में डाले गए मतों के आधार पर परिणाम घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा कि चुनाव प्रक्रिया को प्रत्येक निर्वाचित पार्षद के मतदान करने तक रोककर रखना नियमों के अनुरूप नहीं है।

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