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राजस्थान  कोटा 

वाद ग्रस्त मोबाइल राशि 10 हजार 499 रुपए ब्याज सहित देने का आदेश

वाद ग्रस्त मोबाइल राशि 10 हजार  499 रुपए ब्याज सहित देने का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोटा ने सोमवार को वाद ग्रस्त मोबाइल राशि दस हजार 499 रुपए या उसी कीमत का नया मोबाइल परिवादी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित दो महीने में देने का निर्देश दिया है।
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