तत्कालीन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की जमानत खारिज
अदालत ने कहा- आरोपी पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप
एसीबी मामलात जयपुर की विशेष अदालत ने पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के तत्कालीन कुलपति रामावतार गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है ।
कोटा । एसीबी मामलात जयपुर की विशेष अदालत ने पांच लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के तत्कालीन कुलपति रामावतार गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है । फिलहाल मामले में अनुसंधान चल रहा है, ऐसे में केस के इस स्तर पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता ।
जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । इसके अलावा प्रकरण की ट्रायल पूरी होने में काफी समय लगेगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें बढवाने, निरीक्षण कमेटी को मैनेज करने और बिना रुकावट काम करने के लिए दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी । उल्लेखनीय है कि एसीबी ने पांच मई को पांच लाख रुपए रिश्वत लेते हुए तत्कालीन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति को जयपुर से गिरफ्तार किया था। प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है । ऐसे में यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वो साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है ।
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