सड़कों के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयारी

सड़कों के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयारी

प्रदेश में सड़कों की मेंटीनेंस और नए प्रोजेक्ट निर्माणों को लेकर राज्य सरकार जल्द ही नई सड़क पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है।

जयपुर। प्रदेश में सड़कों की मेंटीनेंस और नए प्रोजेक्ट निर्माणों को लेकर राज्य सरकार जल्द ही नई सड़क पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी के बाद सड़क निर्माण के बाद उसकी मेंटीनेंस और नई योजनाओं के निर्माण के काम में आसानी हो सकेगी। पॉलिसी के तहत स्वत: ही सड़कों के सुदृढ़ीकरण की कार्य योजना स्वीकृत कर काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसका विधि परीक्षण भी अंतिम चरण में है। इसके बाद इस पॉलिसी को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।

अभी क्या व्यवस्था
वर्तमान में प्रदेश में फैले सड़कों के जाल की मेंटीनेंस केवल प्रोजेक्ट निर्माण की गारंटी नियमों के तहत ही करवाया जाता है अर्थात सड़क निर्माण के बाद उसकी निर्धारित अवधि पर फर्म को ही मेंटीनेंस करनी होती है। इसके बाद वायबिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद विभाग के स्तर पर उसका बजट स्वीकृत कर उसे दुरुस्त करवाया जाता है। इसमें कई तरह की देरी होती है, जब तक उस सड़क की स्थिति भी ज्यादा खराब हो जाती है।

पीडब्ल्यूडी के अधीन सड़कों की स्थिति (कि.मी.)
वर्गीकरण    डामर    मैटल   ग्रेवल    मौसमी    योग
एनएच   3527    0    5      3534
स्टेट हाइवे  15124    4    0   37    15165
एमडीआर   8195     2    47 133   8387
अन्य डीआर  16014    17    296    0    16327
ग्रामीण सड़के    122173    576    2251    0    125000
योग    165033    599    2599    172    168403

 


राज्य में सड़कों की कुल लंबाई(कि.मी.)
एनएच    9604    0    8    1006   10618
स्टेट हाइवे 15580    4    0    37    15621
एमडीआर  8597    2    47    133    8779
अन्यडीआर  45436    3184    473    4699    53792
ग्रामीण सड़कें    139623    1692    36224    2679    180218
योग    218840    4882    36752    8554    269028

पॉलिसी में क्या खास
अन्य राज्यों की तर्ज पर सड़क पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी के बाद हर सड़क की एक स्टडी रिपोर्ट होगी, जिसमें निर्धारित अवधि में उसके लिए मेंटीनेंस का प्रावधान होगा। विभाग के बजट खर्च को लेकर पॉलिसी के तहत ही सड़कों के नवीनीकरण और उसके मरम्मत के कार्य करवाए जा सकेंगे। इसमें सड़कों के पुल, आरओबी, अण्डरपास और भवन निर्माण के भी प्रावधान होंगे।

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सड़कों के लिए वसूल रहे सेस
राज्य में सड़क विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उदेश्य से राजस्थान विधानसभा ने वर्ष 2004 में अधिनियम संख्या 13 के तहत राजस्थान सड़क विकास अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत राज्य में पेट्रोल व डीजल पर सेस अधिरोपित किया गया है। वर्तमान में 2016 से पेट्रोल पर एक रुपए 50 पैसे और डीजल पर एक रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की दर से सेस संग्रहित किया जा रहा है। इस संग्रहित निधि का उपयोग राज्य की सड़कों के विकास के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। निधि के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 से वर्ष 2019-20 तक 9160.06 करोड़ की निधि प्राप्त की गई, जिसमें दिसंबर 2020 तक 5576.46 करोड़ खर्च किए गए।

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नई सड़क पॉलिसी तैयार की जा रही है। इस पॉलिसी के बाद विभागीय कार्य योजना के तहत सड़कों के मेंटीनेंस और नए प्रोजेक्टों के काम हो सकेंगे- नवीन महाजन, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी

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