नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका: राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए नहीं मिली जमानत
दोनों नेता खटखटा सकते हैं हाईकोर्ट का दरवाज़ा
गुरुवार को मुंबई की अदालत ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जमानत खारिज़ कर दी हैं। बता दे फैसला चुनाव से एक दिन पहले आया है। अब दोनों नेता हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
मुंबई। गुरुवार को मुंबई की अदालत ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जमानत खारिज़ कर दी हैं। बता दे फैसला चुनाव से एक दिन पहले आया है। अब दोनों नेता के पास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा ने का विकल्प हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी इसी तरह के आरोपों में जेल में हैं। दोनों ने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत का अनुरोध किया था। नवाब मलिक ने अदालत को बताया था कि वह एक निर्वाचित विधायक हैं और राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुनने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।
बता दे महाराष्ट्र में छह राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे और दो दशक से अधिक समय में पहली बार सात उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। सत्तारूढ़ शिवसेना ने दो उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है। विपक्षी भाजपा ने तीन उम्मीदवारों को उतारा है - केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक। गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस ने एक-एक उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल और इमरान प्रतापगढ़ी को नामांकित किया है।
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