रिश्वतखोर पटवारी को 3 साल की सजा , 50000 रुपए जुमार्ना
10 साल पुराने मामले में सजा
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय कोटा ने रिश्वत लेने के 10 साल पुराने मामले में एक पटवारी को बुधवार को 3 साल कठोर कैद की सजा और 50000 रुपए जुमार्ने से दंडित किया है ।
कोटा । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय कोटा ने रिश्वत लेने के 10 साल पुराने मामले में एक पटवारी को बुधवार को 3 साल कठोर कैद की सजा और 50000 रुपए जुमार्ने से दंडित किया है । सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि रामगंजमंडी निवासी दौलत कुमार ने जनवरी 2012 में एसीबी झालावाड़ में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसके पिता के नाम रामगंजमंडी में कृषि भूमि है। जिसकी पैमाइश करवाने के लिए पटवारी घासीलाल कोडप 3000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है 2000 रिश्वत राशि दे चुका है लेकिन पटवारी पैमाइश अधूरी छोड़कर और नकल भी नहीं दे रहा है। उसके लिए शेष 1000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है । इस शिकायत पर एसीबी झालावाड़ की टीम ने मांग का सत्यापन कराया और रामगंजमंडी रेलवे स्टेशन पर तत्कालीन पटवारी घासीलाल कोडप को फरियादी से 1000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया । रिश्वत की राशि उसकी पेंट की जेब से बरामद की गई थी।
सहायक निदेशक अभियोजन ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए । सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने आरोपी को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए 3 साल कठोर कैद की सजा और 50000 रुपए जुमार्ने से दंडित किया है।
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