दैनिक पूजा की दलील किसी भी अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं

ज्ञानव्यापी में ‘शिवलिंग’ का मामला

दैनिक पूजा की दलील किसी भी अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं

भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान और अन्य पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग जैसी संरचना की रोजाना पूजा की अनुमति के लिए दायर याचिका पर कोई रोक नहीं है, और इसलिए यह विचारणीय है। इसके साथ ही अदालत ने मस्जिद इंतेजामिया समिति की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान और अन्य पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि मस्जिद समिति की ओर से दायर याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

कोर्ट ने आदेश में यह कहा
उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादी का मुकदमा आदेश 1 नियम 8, आदेश 7 नियम 3 और सीपीसी की धारा 9, पूजा स्थल विशेष प्रावधान, अधिनियम 1991, द वक्फ एक्ट 1995, उत्तर काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट, 1983 और द इंडियन लिमिटेशन एक्ट द्वारा वर्जित नहीं है। अदालत ने कहा कि जहां तक 1936 के मुकदमे संख्या 62 दीन मोहम्मद और अन्य बनाम राज्य सचिव में न्यायिक मिसाल का संबंध है, सिविल जज, वाराणसी की अदालत ने 24 जुलाई, 1937 को निर्णय और डिक्री पारित की है।

हिंदू समुदाय के खिलाफ बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता 
इसमें कहा गया है, कि दोनों पक्षों के तर्कों का विश्लेषण करने के बाद मैंने पाया कि वादी 1936 के दीन मोहम्मद और अन्य बनाम सचिव के वाद संख्या 62 में पक्षकार नहीं थे, और मुकदमे में पक्षकार बनाने के उनके आवेदन को भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए, डिक्री पारित की गई। उपर्युक्त मुकदमे का वादी या हिंदू समुदाय के खिलाफ बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता है और पूजा के उनके अधिकार को उपरोक्त आदेश के बल पर पराजित नहीं किया जा सकता है।

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