अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल की बैठक में किए कई अहम निर्णय 

मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई

अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल की बैठक में किए कई अहम निर्णय 

मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का अनुमोदन किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयों, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिलेगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने, राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम में संशोधन, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के प्रस्ताव पर अनुमोदन सहित कई अहम निर्णय किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का अनुमोदन किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयों, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिलेगा। राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति को पर्यटक देख सकेंगे। योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के प्रावधानों में, इकाइयां 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 2 हैक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होंगी। इन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट सहित कई प्रावधान किए है। मंत्रिमंडल ने बीकानेर जिला मुख्यालय पर मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए 57.01 बीघा भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। भूमि डीएलसी दर पर आवंटित की जाएगी। इस मंजूरी से कृषकों, व्यवसायियों, उपभोक्ताओं को कृषि एवं उनके प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय एवं निर्यात में सहायता मिलेगी।

पुनर्वास नीति अनुमोदित
बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति का अनुमोदन किया गया। नीति के अंतर्गत महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्तों एवं बीमारों विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाने संबंधी प्रावधान किए है। इसके साथ ही नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाने एवं व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान है। 

संशोधन को भी दी स्वीकृति
मंत्रिमंडल में राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 की अनुसूची-1 में संशोधन किया। इसके अनुसार प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति के वर्तमान प्रावधान को संशोधित कर 40 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 60 प्रतिशत पदोन्नति से किया जा सकेगा। राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोटा 37.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 87.5 प्रतिशत किया है। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

इस संशोधन के अंतर्गत राजस्थान अभियोजन सेवा में संयुक्त निदेशक के नवीन पद का सृजन, राजस्थान अभियोजन सेवा में अतिरिक्त निदेशक पद का पे-लेवल एल-20 से एल-21 तथा राजस्थान मोटर गैराज सेवा में मुख्य अधीक्षक के नवीन पद (पे-लेवल एल-17) का सृजन किया जाएगा। राज्य विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 एवं राज्य विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सेवा नियमों में विभिन्न पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम-2022 को स्वीकृति दी है। इससे राज्य के विद्यार्थियों को उनके परिवेश में ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए दक्ष शिक्षकों को इन विद्यालयों में सीधे ही पदस्थापित किया जा सकेगा। 

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कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का बढ़ा वेतन
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को अब 2,04,000 रुपए और सदस्यों को 1,90,400 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नियम, 2014 संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। 

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वानिकी विकास समिति का होगा गठन
बैठक में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना का सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मैसर्स एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी, मुम्बई द्वारा लघु फिल्म निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस समूह द्वारा जिस तरह से ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा‘ और ‘दिल चाहता है‘ फिल्मों में पर्यटन स्थलों को आकर्षक एवं कलात्मकता के साथ फिल्माया था, उसी तरह अब राजस्थान के पर्यटन स्थलों को लेकर भी लघु फिल्म का निर्माण किया जाएगा।

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