केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते

यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है: दिल्ली हाईकोर्ट

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इस मामले में न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सुजीत सिंह यादव की याचिका ठुकराते हुए कहा कि इस मामले की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि वित्तीय घोटाले के कथित आरोपी केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद (सार्वजनिक पद)पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल उसकी हिरासत में हैं।

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