बिजली विभाग में शटडाउन से पहले लेनी होगी लिखित अनुमति
कर्मचारियों को शीट में दर्ज करनी होगी हर कार्य की जानकारी
अब कर्मचारी परमिट टू वर्क (पीटीडब्ल्यू) प्रक्रिया के तहत ही शटडाउन ले सकेंगे।
कोटा। बिजली निगम के कर्मचारियों को अब शटडाउन लेने से पहले लिखित में अनुमति लेनी होगी। अभी तक शटडाउन की अनुमति फोन के माध्यम से ही ले ली जाती थी। इससे किसी भी समय बिजली कटौती होने से आमजन को परेशानी झेलनी पड़ती थी। कहीं भी समस्या होने या मरम्मत कार्य की स्थिति होने पर कर्मचारी फोन पर ही उसकी अनुमति ले लेते हैं। ऐसे में बिजली विभाग में होने वाले किसी भी प्रकार के कार्य का रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं होता है। जिसे ठीक करने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को अब अपने द्वारा किए गए काम की जानकारी भी एक रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। जिससे कौनसे कार्य किसने किया है इसकी जानकारी विभाग के पास होगी।
ये होगी प्रक्रिया
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक बीपी यतुरू ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी परमिट टू वर्क (पीटीडब्ल्यू) प्रक्रिया के तहत ही शटडाउन ले सकेंगे। यानि किसी भी कर्मचारी को इलाके में अगर शटडाउन करना है तो उसके लिए किसी कार्य की जानकारी देनी होगी जिसके बाद ही उसे अनुमति दी जाएगी। पहले कहीं भी मरम्मत कार्य करने के लिए कर्मचारी मौके पर पहुंचने पर ही अनुमति लेते थे। जिससे न लोगों और न विभाग को शटडाउन की जानकारी होती थी।
शीट करनी होगी मेंटेन
अधिकारियों कर्मचारियों को अब किसी भी कार्य के दौरान लॉग शीट को सभी 33/11 केवी जीएसएस में मेंटेन करना होगा। पीटीडब्ल्यू रजिस्टर हर जीएसएस में मेंटेन करना होगा, जिसमें यह दर्ज करना होगा कि कौन-सा कार्मिक मेंटेनेंस का क्या काम करेगा, काम पूरा हुआ नहीं हुआ कितना बाकि है, नया काम कब शुरू किया जाएगा जैसी जानकारियां दर्ज करनी होगी। वहीं इसके अलावा कई कर्मचारी अभी भी लाइन पर कार्य करते समय सुरक्षा उपकरण नहीं पहनते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शपथ रजिस्टर और सब-डिवीजन कमेटी में इंजीनियर सुपरवाइजर को शामिल करना होगा। जो हर कार्य की निगरानी करेगा।
Comment List