केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

ईडी बोली- केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो पहाड़ नहीं टूटने वाला

अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई कर रहे है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल को राहत देने वाला कोई फैसला आज नहीं सुनाया गया है। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि लोकसभा का चुनाव चल रहे है और जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री जेल में है। यह एक असाधारण स्थिति है। 

अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे है। दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। लोकसभा चुनाव 5 साल से आने वाले है। यह कोई 6 महीने से होने वाली फसल नहीं है। 

चुनाव प्रचार करने देने पर ईडी की तरफ से कहा गया कि अगर केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। 

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