भीषण गर्मी के चलते हो रही मौतों पर हाईकोर्ट ने लिया स्वप्रसंज्ञान, हीटवेव से होने वाली मौतों पर मुआवजा दे सरकार
प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते होने वाली मौतों पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। और हीटवेव से होने वाली मौतों पर आश्रितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए है।
जयपुर। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते होने वाली मौतों पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। और हीटवेव से होने वाली मौतों पर आश्रितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए है। जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकल पीठ ने इस मामले को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में लिया है।
हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि इस विषय को लेकर केंद्र और राज्य सरकार तुरंत एडवाइजरी जारी करे। और भीषण गर्मी से मौत हुए आश्रितों को मुआवजा दे। राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों सहित रोड़ पर पानी और छाया की व्यवस्था करें। साथ ही दोपहर 12:00 से 3:00 तक मजदूरी करने वाले लोगों को रोका जाए और अस्पतालों सहित डिस्पेंसरियों में भी इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए।
अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा सहित, BCR के वाइस प्रेसिडेंट कपिल प्रकाश माथुर को अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा।
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