RTE: शिक्षा विभाग करेगा मॉनीटरिंग -गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल की 1.25 लाख सीटों पर होंगे एडमिशन

कोटा के 1150 स्कूलों में कर सकेंगे आवेदन, निजी स्कूलों में आरटीई में नि:शुल्क प्रवेश के आवेदन 2 मई से

RTE: शिक्षा विभाग करेगा मॉनीटरिंग -गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल की 1.25 लाख सीटों पर होंगे एडमिशन

निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के प्रवेश के लिए अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी।

कोटा । निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के प्रवेश के लिए अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (RTE) के तहत स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से आॅनलाइन आवेदन के लिए 2 से 15 मई तक मांगे है, जबकि 17 मई को प्राप्त होने वाले आवेदनों की लॉटरी निकालकर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 25 हजार स्कूलों में 1.25 लाख से ज्यादा सीटों पर गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। वहीं कोटा के करीब 1150 निजी स्कूलों में अभिभावक आवेदन कर सकते है। आस बात यह है कि इन सीटों पर एडमिशन के लिए हर साल 2 लाख से ज्यादा आवेदन आते है। पिछले साल भी करीब 2.83 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया था।

5 से 7 साल की एजग्रुप के बच्चे होंगे योग्य
आरटीई के तहत क्लास फर्स्ट में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसके लिए बच्चे की उम्र 5-7 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और यहां के मूल या स्थाई निवास के दस्तावेज लगाने होंगे। इसमें दो केटेगिरी कमजोर वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। कमजोर वर्ग में वे बच्चे जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए सालाना या उससे कम हो। जबकि असुविधा समूह में एससी, एसटी वर्ग के अलावा अनाथ बच्चा, एचआईवी या कैंसर पीड़ित या इन बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, बीपीएल और नि:शक्त बच्चे शामिल है।

ये रहेगा शेड्यूल
-30 अप्रैल तक स्कूल संचालक अपने-अपने स्कूलों की प्रोफाइल (फ्री सीटों की डिटेल) आरटीई पोर्टल पर अपडेट करेंगे।
- 2 से 15 मई तक अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- 17 मई को शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों की आॅनलाइन प्रायोरिटी लॉटरी निकाली जाएगी।
- प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद 18 से 25 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को आॅनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी।
-18 से 27 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी।
ये पूरी प्रक्रिया दो चरणों में होगी यानी पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटे खाली रह जाएगी। दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की जांच 1 जून से शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी।

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए 2 मई से 15 ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते है। इसके लिए पोर्टल अपडेट किए जा रहे है।
-प्रदीप चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी मा. शिक्षा कोटा

25 फीसदी सीटों पर मिलता है फ्री एडमिशन
आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा।

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