रोडवेज बसों में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, अब होगी एफआईआर दर्ज

बैनर लगाने की लगातार सूचनाएं मिल रही थीं

रोडवेज बसों में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, अब होगी एफआईआर दर्ज

रोडवेज की व अनुबंधित बसों में सीटों के पीछे व शीशों पर अनधिकृत रूप से रूढिवादी, अंधविश्वास फैलाने वाले, समाज में भ्रांति फैलाने वाले पोस्टर व बैनर लगाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज की बसों में भ्रामक विज्ञापन लगाने पर रोक लगाई गई है। अब विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ मुख्य प्रबंधक की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसको लेकर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। रोडवेज की व अनुबंधित बसों में सीटों के पीछे व शीशों पर अनधिकृत रूप से रूढिवादी, अंधविश्वास फैलाने वाले, समाज में भ्रांति फैलाने वाले पोस्टर व बैनर लगाने की लगातार सूचनाएं मिल रही थीं।

इससे रोडवेज की छवि भी खराब हो रही थी। इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने सभी मुख्य प्रबंधकों को इन विज्ञापनों को हटाने व भविष्य में विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। 

Tags: buses

Post Comment

Comment List

Latest News

आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत शर्तों में दी ढील आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत शर्तों में दी ढील
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमित रूप से निचली अदालत में उपस्थित होना चाहिए।
राज्य में कमजोर होती कानून-व्यवस्था का नमूना है दलित युवक की हत्या, प्रकरण में अविलम्ब कार्रवाई करे सरकार : गहलोत
चुनाव के समय नियुक्ति वाले पदाधिकारियों को फील्ड में उतारेगी कांग्रेस
पुलिस हिरासत से 2 आरोपियों के भागने का मामला : एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी
लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक पारित, अश्विनी वैष्णव बोले, अधिकारियों को ज्यादा शक्ति देने लिए बनाया कानून
फिनग्रोथ को-ऑपरेटिव बैंक की 27वीं शाखा का शुभारम्भ
समस्या: नलों में कब आएगा पानी ? इसकी कोई गारंटी नहीं