दरिंदे संजय रॉय को मृत्युदंड के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर
कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की
पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला जूनियर चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नौ अगस्त, 2024 को 31 वर्षीय महिला जूनियर चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की।
सरकार ने सियालदह सिविल एवं आपराधिक न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास द्वारा दोषी रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद उच्च न्यायालय का रुख किया। सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि मामले को ‘दुर्लभतम’ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और राज्य सरकार को पीड़िता के माता-पिता को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
ऐसे लोग कुछ समय बाद पैरोल पर बाहर आ जाते हैं, यह स्वीकार नहीं: ममता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निचली अदालत के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी को कभी-कभी दो से तीन साल बाद या पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। क्या यह स्वीकार्य है कि दुष्कर्म और हत्या के ऐसे मामले में अपराधी को समाज में स्वतंत्रता मिले और वह घूमता रहे। मेरे लिए उसका अपराध समाज में सबसे दुर्लभ, अत्यधिक संवेदनशील और जघन्य है और हम चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड मिले। वह कानून के बारे में जानती हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ मामलों में वकालत की है। हमने मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं।
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