व्यक्तिगत आयकर में बदलाव नहीं, बजट में करदाताओं के लिए आसानी के उपाय
इनकम टैक्स स्लैब में यथास्थिति, नियम होंगे सरल
बजट में आयकर दरें अपरिवर्तित रहीं। 2026 से नया आयकर कानून लागू होगा, नियम-फॉर्म सरल होंगे। मोटर दुर्घटना मुआवजा पूरी तरह आयकर और टीडीएस मुक्त किया गया।
नई दिल्ली। सीतारमण ने इस बार के बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है लेकिन कहा है कि 1 अप्रैल, 2026 से लागू किए जा रहे नए आयकर अधिनियम 2025 में नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। आयकर के नए सरलीकृत नियम और फॉर्म जल्द ही जारी किए जाएंगे और करदाताओं को उनसे परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं
पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87 ए के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत सैलरीड पर्सन 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
मोटर दुर्घटना मुआवजा टीडीएस मुक्त
वित्त मंत्री ने लोगों की जिंदगी में आसानी के लिए किसी व्यक्ति के संबंध में मिलने वाले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा घोषित मुआवजे को आयकर और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के मुक्त करने की घोषणा की।

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