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कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : शिक्षण संस्थान में वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य नहीं, जनहित याचिका ख़ारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : शिक्षण संस्थान में वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य नहीं, जनहित याचिका ख़ारिज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में वंदे मातरम के सभी छह छंदों के गायन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र की सलाह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें 'सकते हैं' (May) शब्द का प्रयोग हुआ है। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय गीत के लिए कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है।
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