ज्ञानवापी पर ‘सुप्रीम’ आदेश: ‘शिवलिंग’ की रक्षा हो, किसी को भी नमाज अदा करने से नहीं रोका जाए

जिलाधिकारी को निर्देश जारी, अगली सुनवाई 19 को

ज्ञानवापी पर ‘सुप्रीम’ आदेश: ‘शिवलिंग’ की रक्षा हो, किसी को भी नमाज अदा करने से नहीं रोका जाए

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस क्षेत्र की रक्षा करने का मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया, जहां हिंदू पक्ष के अनुसार एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।  शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी मुसलमान को वहां ‘नमाज’ अदा करने से न तो रोका जाएगा और ना ही कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने राखी सिंह के नेतृत्व में पूजा करने की अनुमति के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने वाली पांच महिलाओं को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को करेगी।

वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय दिया
एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का  वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को  एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके काम से संतुष्ट नहीं होने के कारण पद मुक्त कर दिया।  सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय दिया है। यह सर्वे रिपोर्ट विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह अदालत के समक्ष पेश करेंगे।  

वजूखाने में पानी का मामला उठाया
मंगलवार की सुनवाई में सरकारी वकील ने वजूखाने में पानी की उपलब्धता और इसके पास स्थित शौचालय का मार्ग अवरुद्ध होने के संबंध में अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने वजूखाने से पानी हटाने के कारण उसमें मौजूद मछलियों के मरने का खतरा उत्पन्न होने की भी बात कही। उन्होंने अदालत से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया।  


नंदी के सामने से अवरोध हटाने की अर्जी
अदालत के समक्ष वादी पक्ष की ओर से परिसर में मौजूद नंदी के सामने का अवरोध हटाने के संबंध में अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने  इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

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