जयपुर, अजमेर, कोटा सहित बडे शहरों में 60 मीटर ऊंची इमारतें बन सकेंगी 

पुनर्गठन, उपविभाजन, एकल पट्टा में सरलीकरण

जयपुर, अजमेर, कोटा सहित बडे शहरों में 60 मीटर ऊंची इमारतें बन सकेंगी 

बिल्डिंग प्लान, पुनर्गठन, उपविभाजन और ले-आउट प्लान के अनुमोदन का सरलीकरण बजट घोषणा की क्रियान्विति में मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियमों में संशोधन के आदेश जारी

जयपुर। प्रदेश के जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर शहरों में 60 मीटर ऊंची इमारतों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ समस्त नगर विकास न्यास वाले शहरों में 40 मीटर तथा अन्य शहरों में 30 मीटर ऊंची इमारतों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियमों में संशोधन करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेश के अनुसार विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम, नगर परिषद, नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऊंचाई (स्टील्ट सहित) से अधिक ऊंचाई (स्टील्ट सहित) के भवन मानचित्रों को अनुमोदन राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत अनुज्ञेय होगा। अधिकारों में बढ़Þोतरी के चलते अब प्राधिकरण, यूआईटी और स्थानीय निकाय स्तर पर रही अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा।

पुनर्गठन, उपविभाजन, एकल पट्टा में सरलीकरण
यूडीएच ने भवन मानचित्र अनुमोदन, पुनर्गठन, उपविभाजन तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन, एकल पट्टा जारी किए जाने के नियमों में भी सरलीकरण किया हैं। इसकी बजट में घोषणा की गई थी। इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए नगर नियोजन, निकाय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो 2500 वर्गमीटर तक अनुमोदन को मंजूरी प्रदान कर सकेंगे। औद्योगिक भू-उपयोग के लिए एकल पट्टा प्रकरणों में दस हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल तक स्थानीय प्राधिकारी की ओर से ले आउट प्लान समिति से अनुमोदन उपरांत पट्टा जारी किया जा सकता है तथा दस हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए अंतिम स्वीकृति विभागीय समिति से प्राप्त की जानी हैं।

प्राधिकरण दस हजार वर्गमीटर तक गैर अवासीय पट्टा दे सकेंगे
राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार समस्त विकास प्राधिकरण एवं विकास प्राधिकरण मुख्यालय के शहर के नगर निगम, नगर परिषद 25 हजार वर्गमीटर आवासीय और दस हजार वर्गमीटर गैर आवासीय पट्टा जारी कर सकेंगी। इसी तरह समस्त यूआईटी एवं न्यास मुख्यालय के शहर के नगर निगम व नगर परिषद दस हजार वर्गमीटर तक आवासीय और पांच हजार वर्गमीटर तक गैर आवासीय पट्टा जारी कर सकेंगे। अन्य समस्त निकाय पांच हजार वर्गमीटर तक आवासीय और 2500 वर्गमीटर तक गैर आवासीय पट्टा जारी कर सकेंगे।

500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक 15 मीटर की ऊंचाई
यूडीएच ने भवन मानचित्र अनुमोदन के तहत 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक 15 मीटर ऊंचाई तक अनुमति दी जाएगी। 2500 वर्गमीटर तक 15 मीटर ऊंचाई तक की मंजूरी स्थानीय स्तर पर ही दी जा सकेगी। इसके साथ ही ले-आउट प्लान अनुमोदन, एकल पट्टा दो हेक्टेयर क्षेत्रफल तक निकाय स्तर पर ही दिए जा सकेंगे।

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