दूसरे राज्य के सीओडी पर नए वाहन पंजीयन में राहत, 11 अगस्त से पहले जमा टैक्स पर पुरानी व्यवस्था लागू
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत लिया गया फैसला
राजस्थान परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) पर नए वाहनों के पंजीयन कर में छूट का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 11 अगस्त 2026 से पहले जमा हो चुके टैक्स और जारी पंजीयन क्रमांक पुरानी व्यवस्था के तहत पूरी तरह मान्य रहेंगे।
जयपुर। परिवहन विभाग ने दूसरे राज्य के सीओडी (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट) पर नए वाहनों के पंजीयन को लेकर राहत दी है। विभाग ने 11 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के तहत ऐसे वाहनों के पंजीयन कर में छूट का प्रावधान किया है। अधिसूचना लागू होने से पहले जिन वाहनों का टैक्स जमा हो चुका है, उन्हें नए प्रावधानों से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
11 अगस्त से पहले टैक्स जमा किए गए वाहनों पर पूर्व में लागू नियम ही मान्य होंगे। साथ ही, ऐसे वाहनों के लिए पूर्व में जारी किए गए पंजीयन क्रमांक को पूर्ण माना जाएगा। विभाग ने यह निर्णय केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत लिया है। इसके अनुसार 11 अगस्त 2026 से पहले पंजीकृत वाहनों पर पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। अपर परिवहन आयुक्त कुसुम राठौड़ ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
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