नगर परिषद टोंक के सचिव ऋषिदेव ओला निलंबित, महिला उत्पीड़न मामले में हुई कार्रवाई
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया
नगर परिषद टोंक के सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी ऋषिदेव ओला को महिला उत्पीड़न की गंभीर शिकायतों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जयपुर। नगर परिषद टोंक के सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी ऋषिदेव ओला को महिला उत्पीड़न की गंभीर शिकायतों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने और निलंबन की अनुशंसा के बाद की गई।
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (1) के तहत ओला को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। निलंबन की अवधि के दौरान ओला का मुख्यालय कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर निर्धारित किया गया है।
आदेशानुसार निलंबन अवधि में ओला को नगर परिषद टोंक से नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त एवं शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। महिला उत्पीड़न के इस मामले को लेकर नगर परिषद में चर्चा का माहौल गरम है और प्रशासनिक कार्रवाई को सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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