सरकारी समेकित निधि में जमा एसएनए खाते की ब्याज राशि पर निर्देश जारी, विभाग ने कहा - 7 दिनों में अपलोड किया जाए विवरण
संबंधित निर्देश जारी किए
वित्त विभाग ने समेकित निधि में जमा एसएनए बैंक खातों की ब्याज राशि से संबंधित निर्देश जारी किए हैं।
जयपुर। वित्त विभाग ने समेकित निधि में जमा एसएनए (सिंगल नोडल अकाउंट) बैंक खातों की ब्याज राशि से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। एक परिपत्र के माध्यम से विभाग ने कहा कि खातों में प्राप्त ब्याज राशि को पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) रिपोर्ट्स में सेटलमेंट के रूप में प्रदर्शित किया जाए।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि ब्याज का विवरण पीएफएमएस पर अगले 7 दिनों के भीतर अपलोड किया जाए। इससे ब्याज राशि की सटीक जानकारी PFMS रिपोर्ट्स पर दर्ज की जा सकेगी और इसे सेटलमेंट के रूप में सही तरीके से प्रदर्शित किया जा सकेगा। वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है। यह कदम वित्तीय पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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