अनिश्चितकाल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता: हाईकोर्ट
कोर्ट किसी आरोपी को दोषी करार नहीं देता, तब तक वह निर्दोष माना जाएगा
आरोपी के अधिवक्ता ने पैरवी करतेअदालत को बताया, उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है और उसे कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते कहा, अनिश्चितकाल तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जब तक कोर्ट किसी आरोपी को दोषी करार नहीं देता, तब तक वह निर्दोष ही माना जाएगा। दरअसल हत्या के आरोप में विचाराधीन अभियुक्त गजेंद्रसिंह ने अपनी अधिवक्ता दीपिका सोनी के जरिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसपर हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते स्पष्ट लिखा कि अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा, कि मुकदमे की धीमी गति से प्रगति को देखते हुए इसमें अभी और समय लगेगा। गजेंद्रसिंह पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। साल 2018 में ट्रायल शुरू किया लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह पूरे नहीं हो सके।
अभियोजन पक्ष के कुल 48 गवाहों में से केवल 16 गवाह की अब तक जांच हो सकी है। अदालत ने कहा,परीक्षण द्वारा इमानदारी से प्रयास नहीं किए गए हैं। न्यायालय की ओर से जब तक अभियुक्त को दोषी साबित न हो तब तक निर्दोष माना जाएगा। अदालत के इस फैसले से गजेंद्रसिंह को बड़ी राहत मिली है। आरोपी के अधिवक्ता ने पैरवी करतेअदालत को बताया, उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है और उसे कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए।
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