स्मैक तस्करी के आरोपी दोषी करार : कोर्ट ने सुनाई 5 वर्ष की जेल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
50,000 रुपए का जुमार्ना
तलाशी के दौरान 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई।
कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच - पांच साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 27 जुलाई 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर गाड़ी नंबर 59803 रतलाम - कोटा पैसैन्जर ट्रेन के जनरल कोच से दो शख्सों को डिटेन किया था । नाम व पता पूछने पर एक शख्स ने अपना नाम राकेश निवासी गांव चाचूनी जिला झालावाड़ एवं दूसरे शख्स ने अपना नाम सुरेश निवासी चाचूनी जिला झालावाड़ बताया। उनके पास एक बैग था बैग के बारे में पूछने पर दोनों ने शामिलाती बैग होना और उनके कपड़े भरे हुए होना बताया।यात्रा के बारे में पूछने पर घबराते हुए बताया कि चौमहला से आ रहे है और सहारनपुर जाना है।उनकी तलाशी ली तो दोनों के कब्जे से स्मैक बरामद हुई जिसका शुद्ध वजन 70 ग्राम था । जिसे जब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों राकेश और सुरेश के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया । अनुसंधान के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और 39 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों आरोपी राकेश और सुरेश को 5 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 50,000 रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया।
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