एम्बुलेंस और शव वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित, अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

एम्बुलेंस और शव वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित, अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

कोरोना की दूसरी लहर में आमजन को राहत देने के लिए जिला कलेक्टर ने एम्बुलेंस एवं शव वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित कर दी है और अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। कोरोना की दूसरी लहर में आमजन को राहत देने के लिए जिला कलेक्टर ने एम्बुलेंस एवं शव वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित कर दी है और अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि कोविड के मरीजों, उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों, एम्बुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष अक्टूबर में इस संबंध में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

अधिसूचना के अनुसार प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपए है, जिसमें वाहन का आना-जाना सम्मलित है। 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50 रुपए, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, क्रूजर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस/शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित है, लेकिन वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रुपए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। कोविड के मरीज अथवा शव को लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रुपए अतिरिक्त देय होगा।

रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं
जिला कलेक्टर ने बताया कि दरों की गणना 82 रुपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की गई है। यह दरें डीजल की दर 87 रुपए प्रति लीटर होने तक देय रहेंगी। 87 रुपए के बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। किसी भी वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। इसी प्रकार एम्बुलेंस व शव वाहन द्वारा उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में अस्पताल प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एम्बुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।

ऐसे होगी किराए की गणना
नेहरा ने बताया कि एम्बुलेंस तथा शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने व जाने) करने के पश्चात कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई वाहन (मारूति एम्बुलेंस द्वारा) 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कुल 50 किलोमीटर-10 किलोमीटर अर्थात 40 किलोमीटर का आना जाना को 80 किलोमीटर दूर मानी जाएगी। देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 रुपए न्यूनतम तथा अगले 40 किलोमीटर का (80 किलोमीटर की दूरी मानते हुए दर) 12.50 अर्थात 1000 रुपए देय होगा। 

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