अब नहीं होगा सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं का बीमा
निदेशालय ने किए निर्देश जारी
सरकारी विद्यालयों में अब छात्र-छात्राओं का हर वर्ष होने वाला बीमा नहीं किया जाएगा।
अजमेर। सरकारी विद्यालयों में अब छात्र-छात्राओं का हर वर्ष होने वाला बीमा नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। असल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना बीमित सभी परिवारों पर लागू होने के कारण उक्त परिवारों के सभी विद्यार्थियों को भी दुर्घटना बीमा योजना का कवर उपलब्ध हो गया। अब राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जारी होने वाली पॉलिसियों का अब नवीनीकरण नहीं होगा।
कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थी से लेते हैं प्रीमियम
राजकीय विद्यालयों में नवीन प्रवेश के समय एवं कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों से दुर्घटना बीमा प्रीमियम राशि के रूप में प्रति छात्र 10 रुपए तथा प्रति छात्रा 5 रुपए लिए जाते हैं। जिसके आधार पर किसी प्रकार की अनहोनी पर विद्यार्थी के परिजनों को एक लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती थी। इस सत्र में भी ऐसा ही होना था। लेकिन कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत सभी विद्यार्थियों को भी दुर्घटना बीमा योजना का बीमा कवर उपलब्ध हो चुका है। ऐसे में विद्यार्थियों को जारी होने वाली पॉलिसियों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
क्या लौटाएंगे प्रीमियम राशि?
नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुए करीब एक माह का समय गुजर चुका है। ज्यादातर विद्यार्थियों से प्रीमियम राशि भी ली जा चुकी है। अब ऐसे में इस तरह के आदेश जारी होने से शिक्षक भी असमंजस की स्थिति में हैं। जिन स्कूलों में अब तक विद्यार्थियों से प्रीमियम एकत्र किया जा रहा है, वहां तो उसे लौटाना आसान होगा, लेकिन जिन स्कूलों में प्रीमियम राशि एकत्र कर बैंक में चालान कटवा दिया है। वहां पर बच्चों को प्रीमियम राशि में काफी परेशानी होगी।
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