बच्ची से अश्लीलता : रिश्तेदार को 7 साल का कठोर कारावास
31 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लीलता करने के आरोपी उसके रिश्तेदार को सात साल का कठोर कारावास एवं 31 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया
अजमेर। पोक्सो प्रकरण के विशिष्ट न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश बी.एल.जाट ने नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लीलता करने के आरोपी उसके रिश्तेदार को सात साल का कठोर कारावास एवं 31 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार एक महिला ने 22 जून 19 को अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुबह दस बजे अपने बेटे को दवा दिलाने के लिए अस्पताल गई थी। दोपहर तीन बजे वापस आने पर उसकी साढ़े छह वर्षीय बेटी ने बताया कि पास में रहने वाला रिश्तेदार उसे आइसक्रीम दिलाने का झांसा देकर अपने मकान में ले गया। वहां कोई नहीं था। उसने नाबालिग से छेड़छाड़ करते हुए अश्लीलता की। इसके बाद उसने किसी से भी घटना की जानकारी नहीं देने की धमकी देते हुए दस रुपए देकर कमरे से बाहर भेज दिया। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात के समय के दोनों के कपड़ों को बरामद करवाकर उसकी जांच कराई। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने आरोपी का गुनाह प्रमाणित करने के लिए 15 गवाहों के बयान कराए और 21 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी व पीड़िता के वस्त्रों व डीएनए जांच से अपराध होना प्रमाणित हो रहा है। उन्होंने नजदीकी रिश्तेदार द्वारा नाबालिग से इस तरह कृत्य करने को अत्यंत घिनौना होना बताते हुए सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर एवं पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी को दंडित करते हुए आदेश में लिखा है कि नाबालिग के साथ जिस प्रकार का कृत्य किया है, वह अत्यंत घृणित अपराध है। ऐसे में आरोपी को सजा देने में नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है।
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