बरसात से फसल खराब, अधिकारियों ने किया फील्ड निरीक्षण
फसल खराबे के 72 घंटे के अंदर बीमा कम्पनी को करें सूचित
निरीक्षण दल ने किसानों से बातचीत की। साथ ही फसल खराबे के संबंध में संबंधित पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षकों को निर्देश दिये।
अलवर/बानसूर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन पर जिले के समस्त तहसीलदार व राजस्व टीम, कृषि अधिकारी एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों ने बरसात के कारण हुए फसल खराबे आदि के आंकलन के लिए फील्ड निरीक्षण किया। निरीक्षण दल ने बरसात से हुए फसल खराबे व अन्य नुकसान आदि के संबंध में किसानों से बातचीत की। साथ ही फसल खराबे के संबंध में संबंधित पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षकों को निर्देश दिये कि समस्त गांवों की गिरदावरी कर जिन काश्तकारों की फसलों में खराबा हुआ है, उनकी सूचना डीआरएफ व एसडीआरएफ के मानकों के तहत निर्धारित प्रपत्र 7 डी में अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों की सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फसल खरीफ गिरदावरी चल रही है। इसलिए गिरदावरी के साथ-साथ फसल खराबे का अंतिम प्रतिवेदन प्रपत्र 7 डी की सूचना भी तैयार करें।
कृषि विभाग के उप निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि विभाग की ओर से कृषि सुपरवाइजरों को फील्ड में जाकर आमजन से सम्पर्क कर फसल नुकसान के संबंध में आंकलन करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खराबे के मुआवजे के लिए जिले में कार्यरत फसल बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस के जिला प्रतिनिधि एवं तहसील स्तर पर कार्यरत प्रतिनिधियों को प्रभावित काश्तकारों से सम्पर्क कर फील्ड में फसल खराबे का मुआवजा बीमा कम्पनी से दिलवाये जाने के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के प्रभावित काश्तकार अपनी फसल खराबे की सूचना जिले में कार्यरत एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस के टोल फ्री नं. 18002091111 पर 72 घंटे के अंदर दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि फसल खराबे के 72 घण्टे के अंदर प्रभावित काश्तकार की ओर से बीमा कम्पनी को सूचित किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में बीमा कम्पनी मुआवजे का निर्धारण नहीं कर पाएगी।
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