खराब सिटी स्कैन बेचने पर दस लाख का हर्जाना
ब्याज सहित लौटाने होंगे 1.24 करोड़ रुपए
विक्रेता की ओर से छह माह की देरी से मशीन सप्लाई की गई और वह बार-बार खराब होने लगी। शिकायत करने पर विपक्षी फर्म ने उसे सही मशीन मुहैया कराने के लिए कहा, लेकिन नई मशीन नहीं दी गई और इसके चलते परिवादी को लोन लेकर नई मशीन खरीदनी पड़ी।
ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने खराब सिटी स्कैन मशीन बेचने को सेवा दोष बताते हुए विक्रेता मैसर्स रेड इमेज टेक्नोलॉजिज व फर्म के निदेशक दीपक रॉय पर दस लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही सिटी स्कैन मशीन के पेटे लिए गए 1.24 करोड़ रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग ने यह आदेश मैसर्स श्रद्धा इमेजिंग रिसर्च सेंटर के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया कि वर्ष 2015 में परिवादी फर्म ने डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करने के लिए सिटी मशीन की खरीद करने के लिए विपक्षी फर्म व उसके निदेशक दीपक रॉय से संपर्क किया था। निदेशक ने परिवादी फर्म को बताया कि वे जापान से सिटी स्कैन मशीन आयात कर उसे मुहैया करा देंगे। इसके बाद मशीन की कीमत तय होने पर परिवादी ने समय-समय पर उसे 1.24 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। विक्रेता की ओर से छह माह की देरी से मशीन सप्लाई की गई और वह बार-बार खराब होने लगी। शिकायत करने पर विपक्षी फर्म ने उसे सही मशीन मुहैया कराने के लिए कहा, लेकिन नई मशीन नहीं दी गई और इसके चलते परिवादी को लोन लेकर नई मशीन खरीदनी पड़ी। परिवादी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर उसे खराब मशीन की क्षतिपूर्ति करवाने और मशीन की राशि वापस दिलाने का आग्रह किया था।
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