नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त बलराम उर्फ रविशंकर को बीस साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त बलराम उर्फ रविशंकर को बीस साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त बलराम उर्फ रविशंकर को बीस साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान प्रकरण की पीडिता और शिकायतकर्ता पिता अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया पीडिता के पिता ने 2 जनवरी 2020 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि एक दिन पहले अभियुक्त बलराम व एक अन्य युवक दिन में उसके घर के बाहर घूम रहे थे। वहीं देर रात को उठने पर पता चला कि पीडिता अपने बिस्तर में नहीं है। ऐसे में उसे आशंका है कि बलराम उसे बहला फुसला कर ले गया है। वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त को चार जनवरी को गिरफ्तार किया। पीडिता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में दुष्कर्म की बात कही, लेकिन बयानों में पीडिता और उसके पिता ने कहा कि वह अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी और चार जनवरी को वापस लौट आई। अभियुक्त ने उसके साथ कोई अपराध नहीं किया। वहीं अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद मामला दुष्कर्म का मानते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।

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