हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद , 20-20 हजार का अर्थदंड
घात लगाकर किया था युवक पर चाकू से हमला
सामूहिक प्रोग्राम में मृतक की दोस्त से कहासुनी हो गई थी।
कोटा। युवक की हत्या के एक पुराने मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी महेश उर्फ बाबू (28), डालेश बंजारा (27) निवासी केशवपुरा सेक्टर 4, थाना महावीर नगर को 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपियों ने छह साल पूर्व नया गांव में एक सामूहिक प्रोग्राम में मृतक रोहित की दोस्त से कहासुनी के बाद रोहित पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में रोहित की मौत हो गई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि मृतक की मां ने 16 दिसंबर 2018 को महावीर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि नया गांव में उनके घर पर सामूहिक प्रोग्राम में खाने का आयोजन था। आयोजन रावतभाटा रोड स्थित देशी शराब की दुकान के सामने था। वहां बाबू उर्फ महेश व डालेश बंजारा भी मौजूद था। उसी दौरान उनके पुत्र रोहित की बाबू व डालेश से कहासुनी हो गई। हल्की लड़ाई झगड़े के बाद वे वहां से चले गए। रात करब साढ़े 11 बजे के बाद रोहित उसके दो दोस्तों के साथ संतोषी नगर पुलिया पर आया , गली के कोने पर बाबू व डालेश घात लगाए बैठे थे। उन्होंने रोहित के पेट पर चाकू से हमला कर दिया और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले में रोहित की आंत बाहर आ गई उसको निजी हॉस्पिटल लेकर गए जहां ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 14 गवाहों के बयान करवाए और करीब 25 दस्तावेज पेश किए ।
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