
सुप्रीम कोर्टः 2000 के नोट पर शीघ्र सुनवाई से इनकार
हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बुधवार को सिर्फ अदालत में अपील दायर की थी। उन्होंने आज इस मामले को ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान उठाया था।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिना किसी वैध पहचान पत्र के 2000 रुपए के नोट बदलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश कालीन पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर अपील पर कहा कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टियों के बाद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं।
हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती: अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बुधवार को सिर्फ अदालत में अपील दायर की थी। उन्होंने आज इस मामले को ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान उठाया था। उपाध्याय की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि 29 मई 2023 का दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला न्यायोचित नहीं है।
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