
दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की जेल
छात्रा को भगा ले गया और 15 दिन तक रेप किया
बालिका ने काउसंलिंग के दौरान बताया कि आरोपी उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा 15 दिन तक अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया।
कोटा। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पोक्सो चार न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा आरोपी बीस हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। मामले में आरोपी दुर्गेश (27) पुत्र कैलाश निवासी कुंभकोट के खिलाफ पुलिस थाना सुकेत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 344, 376 (3),376 (2)ढ तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना सुकेत में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 26 अगस्त की शाम वह साढ़े पांच बजे बिना बताए कहीं चली गई। काफी तलाश करने के बाद उसका कोई पता नहीं चला तब थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने बालिका को तलाश किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। वहां बालिका ने काउसंलिंग के दौरान बताया कि उसे दुर्गेश अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा 15 दिन तक अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में बालिका का मेडिकल करवाया । पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश ने आरोपी को बालिका से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया ।
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