ई-बाइक के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य
खरीदार इंश्योरेंस का विकल्प भी तलाश रहे हैं
याचिका में मांग की गई थी कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का भी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत किया जाना चाहिए।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स के प्रावधान इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी लागू होंगे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ई-बाइक के लिए हेलमेट लगाना और बीमा कवर अनिवार्य है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आरके कपूर ने कहा था कि देश भर में पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले वाहनों के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ गई है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ये सस्ती भी पड़ेंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदार इंश्योरेंस का विकल्प भी तलाश रहे हैं।
याचिका में मांग की गई थी कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का भी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत किया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों में लंबे समय तक टिकने वाली बैटरियां उपलब्ध कराने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं।
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