सुरंग में लागू होता है ये कानून
सेक्शन 19 ऑफ माइन्स एक्ट 1952 के मुताबिक पीने का पानी किसी यूरिनल या धोने की जगह के 6 किमी के दायरे में नहीं होना चहिए।
सेक्शन 19 ऑफ माइन्स एक्ट 1952 के मुताबिक पीने का पानी किसी यूरिनल या धोने की जगह के 6 किमी के दायरे में नहीं होना चहिए।
खदान में काम करने वाला एक व्यक्ति सिर्फ 2 लीटर पीने के पानी की मात्रा ही ले जा सकता है, कामगारों से वाटर सप्लाई के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, एक समय पर 100 या 100 से ज्यादा व्यक्ति अगर काम करते हैं, वहां इंस्पेक्टर पीने के पानी को यांत्रिक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से ठंडा करने का ऑर्डर दे सकता है।
नियमों के मुताबिक
माइनिंग के नियमों के मुताबिक ऐसे मजदूरों की नियमित स्वास्थ्य जांच के अलावा हर पांच साल पर विशेष जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता,माइंस रुल्स एंड रेगुलेशन पीने के पानी की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होनी चाहिए, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता।
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