सुरंग में लागू होता है ये कानून 

सुरंग में लागू होता है ये कानून 

सेक्शन 19 ऑफ माइन्स एक्ट 1952 के मुताबिक पीने का पानी किसी यूरिनल या धोने की जगह के 6 किमी के दायरे में नहीं होना चहिए।

सेक्शन 19 ऑफ माइन्स एक्ट 1952 के मुताबिक पीने का पानी किसी यूरिनल या धोने की जगह के 6 किमी के दायरे में नहीं होना चहिए।
खदान में काम करने वाला एक व्यक्ति सिर्फ 2 लीटर पीने के पानी की मात्रा ही ले जा सकता है, कामगारों से वाटर सप्लाई के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, एक समय पर 100 या 100 से ज्यादा व्यक्ति अगर काम करते हैं, वहां इंस्पेक्टर पीने के पानी को यांत्रिक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से ठंडा करने का ऑर्डर दे सकता है।

नियमों के मुताबिक
माइनिंग के नियमों के मुताबिक ऐसे मजदूरों की नियमित स्वास्थ्य जांच के अलावा हर पांच साल पर विशेष जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता,माइंस रुल्स एंड रेगुलेशन पीने के पानी की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होनी चाहिए, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता।  

Post Comment

Comment List

Latest News

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब केवल बीएस-4 और उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब केवल बीएस-4 और उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल बीएस-4 या उससे ऊपर मानक वाले वाहन ही चल सकेंगे। बीएस-3...
भारत–अर्जेंटीना कृषि सहयोग को नई मजबूती, कार्य योजना 2025-2027 पर किये हस्ताक्षर
मोदी के नेतृत्व एवं भजनलाल की मेहनत से राजस्थान कर रहा है विकास के नए आयाम स्थापित:​ डिप्टी सीएम दियाकुमारी
रेलयात्री कृपया ध्यान दें...लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा एलान, ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा इतना शुल्क, जानें पूरा मामला
बुकिंग शुरू होते ही टाटा सिएरा ने बाज़ार में मचाया तहलका: पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा ऑर्डर कन्फर्म
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु वेल्लोर दौरे पर, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर में किए दर्शन
गुणवत्ता में  5 दवाएं, एक मेडिकल प्रोडक्ट फैल, बेचने पर रोक लगाई