चेक अनादरण मामले में विधायक सोलंकी को एक वर्ष का कारावास

चेक अनादरण मामले में विधायक सोलंकी को एक वर्ष का कारावास
कोटपूतली बहरोड़ जिले की एक अदालत ने चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक अनादरण मामले में एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

अलवर। कोटपूतली बहरोड़ जिले की एक अदालत ने चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक अनादरण मामले में एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। एडवोकेट भूपेंद्रसिंह ने बताया कि मुंडावर के भूलवाना निवासी सेवानिवृत्त पीटीआई मोहर सिंह यादव ने प्लॉट खरीदने के लिए वर्ष 2015 में 35 लाख रुपए दिए थे। सोलंकी ने मोहर सिंह को कहा था कि वह उसे बानसूर में सस्ती दर पर अच्छी लोकेशन में प्लॉट दिला देंगे। इसके लिए उन्होंने  उन्हें कई जमीन दिखाई। दोनों के बीच एक प्लॉट को लेकर सौदा तय हो गया। 

8 साल पुराना मामला : मामला 8 साल पुराना है। उस वक्त सोलंकी कोटपूतली बहरोड़ जिले के बानसूर में प्रापर्टी का काम करते थे। इस दौरान प्लॉट दिलाने के नाम पर शिक्षा विभाग से रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपए नगद लिए थे। बाद में प्लॉट नहीं दिला पाने कारण उन्होंने 35 लाख का चेक दे दिया। यह चेक बाउंस होने पर परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था। परिवादी मोहर सिंह यादव ने न्यायालय की शरण ली और 28 नवंबर 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर तीन निखिल सिंह ने आरोपी वेद प्रकाश सोलंकी चाकसू विधायक को 55 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है और 1 साल की साधारण कारावास सुनाई है जिसमें 54 लाख रुपए परिवादी को दिए जाएंगे।

Related Posts

Post Comment

Comment List

Latest News

किश्त के बहाने बुलाकर युवक पर सरिये से हमला, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किश्त के बहाने बुलाकर युवक पर सरिये से हमला, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
बस्सी थाना क्षेत्र में किश्त जमा कराने के बहाने बुलाकर कृष्ण कुमार जांगिड़ ने 27 वर्षीय बंटी शर्मा पर सरिये...
विकसित भारत का विज़न: नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का आह्वान, राज्यों के सहयोग और महिला सशक्तिकरण पर जोर
अल्बानिया: स्केनबेर्ग चौक आंदोलन बना व्यापक सत्ता-विरोधी प्रदर्शन, पीएम एदी रामा के इस्तीफे की मांग
नि:शुल्क टीकाकरण अभियान : मातृ, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन
तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, गिरोह थी: दिलीप घोष का बड़ा हमला, बोले- जो हो रहा है वह तय था
अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत: कलकत्ता हाई कोर्ट ने 'हस्ताक्षर जालसाजी' मामले में गिरफ्तारी पर 21 दिनों की लगाई रोक, दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
टीएमसी को बड़ा झटका: अभिनेत्री कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, उच्च सदन में तृणमूल के बचे सिर्फ 9 सांसद