164 हेक्टेयर भूमि पर जेडीए कर रहा लैंड पूलिंग स्कीम लाने की तैयारी
ड्राफ्ट योजना में आने वाली भूमियों के खातेदार उपस्थित हुए।
इस योजना में आने वाले राजस्व ग्रामो के सरपंचों सहित ड्राफ्ट योजना में आने वाली भूमियों के खातेदार उपस्थित हुए।
जयपुर। शिवदासपुरा में पूर्व में विकसित करने के लिए बनाई गई योजना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जगह पर अब प्रदेश में पहली बार विकसित की जा रही लैंड पूलिंग स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। जेडीए के स्तर पर की जा रही तैयारियों में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं आती है जो संभावतया मार्च माह के प्रथम सप्ताह में यह योजना मूर्त रूप ले लेगी। गुजरात, आसाम व दिल्ली सहित देश के दक्षिणी राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में आने वाली यह पहली स्कीम होगा। शिवदासपुरा, चंदलाई एवं बरखेड़ा गांवों की करीब 164 हेक्टेयर भूमि पर तैयार की जाने वाली लैण्ड पूलिंग स्कीम के किसानों (हितकारकों) के सहयोग से जेडीए यह योजना लांच करने जा रहा है। इस संबंध में शनिवार को योजना के किसानों के साथ जेडीए अधिकारियो की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016 की धारा 7.1 व राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम नियम 2020 के प्रावधान संख्या 4 के तहत प्रस्तावित ड्राफ्ट लैण्ड पूलिंग स्कीम के हितधारको को प्रारूप योजना के प्रावधानों व प्रस्तावों की जानकारी दी गई। इस दौरान इस योजना में आने वाले राजस्व ग्रामो के सरपंचों सहित ड्राफ्ट योजना में आने वाली भूमियों के खातेदार उपस्थित हुए।
30 दिवस में आपत्ति और सुझाव होंगे आमंत्रित
बैठक के दौरान निदेशक नगर आयोजना जेडीए, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान, वरिष्ठ नगर नियोजक मास्टर प्लान, जोन 14 के उपायुक्त संतोष करोल सहित अन्य अधिकारियों द्वारा प्रारूप योजना के प्रावधानों व प्रस्तावों के संबंध में हितकारकों को जानकारी प्रदान की गई। इस योजना में खातेदारो की भूमि को सम्मिलित करते हुए पार्क, सुविधा क्षेत्र 15 प्रतिशत व जेडीए के लिए 15 प्रतिशत भूमि, 5 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी भूखण्ड सहित व उपयुक्त रोड नेटवर्क का प्रावधान रखते हुए योजना विकसित की गई है तथा शेष भूमि में समानुपात मे खातेदारो को दिए जाने के लिए विकसित भूखण्ड प्रस्तावित किए गए है। जेडीए द्वारा आरक्षित रखे गए भूखण्डों की नीलामी से होने वाली आय से योजना के आन्तरिक विकास कार्य करवाए जाएंगे। बैठक के दौरान ड्राफ्ट योजना के हितधारकों द्वारा योजना के संबंध मे सुझाव प्रदान किए गए कि योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जाए एवं निर्धारित समय सीमा में खातेदारों को विकसित भूखण्ड दिए जाएं। हितधारकों को अवगत करवाया गया कि प्रारूप योजना अधिसूचित की जाकर 30 दिवस की अवधि मेंआपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। आपत्ति सुझावो पर समुचित निर्णय उपरान्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।
Comment List