सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से प्लान तैयार करने को कहा
जनवरी 2022 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने भी सरिस्का टाईगर रिजर्व में अवैध बालू के खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने क्रिटिकल टाईगर हैबिटैट के एक किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट के उस एरिया मे राज्य सरकार को भविष्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार करने को कहा है।
याचिका में यह कहा गया
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन कर कई कंपनियों में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी के बिना ही क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट और उसके आसपास गैरकानूनी खनन की गतिविधियों में लगी हुई है।
एनजीटी ने भी बालू खनन पर लगाई थी रोक
बता दें कि जनवरी 2022 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने भी सरिस्का टाईगर रिजर्व में अवैध बालू के खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। एनजीटी ने एक अखबार की उस खबर पर संज्ञान लिया था जिसमें बालू माफिया द्वारा एक वनरक्षक को कुचल देने की खबर छपी थी। खबर के मुताबिक संदिग्ध खनन माफिया के एक ट्रैक्टर को जब वनरक्षक और उसके कुछ साथियों ने सरिस्का टाईगर रिजर्व में रोकने की कोशिश की तो उसे ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। वनरक्षक केवल सिंह घायल हो गया था जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी।
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