आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत, कोर्ट से आदेश पारित

न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया

आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत, कोर्ट से आदेश पारित

अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें में सुनने के बाद एक सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया।

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति कथित स्कैम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया दी। अदालत ने इसके अलावा केजरीवाल के खिलाफ दायर सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर अपना फैसला तीन सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। इस पूरक आरोपपत्र में 5 अन्य लोगों पर कथित स्कैम से शामिल होने के आरोप लगाए हैं।
सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसे ठुकरा दी। अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें में सुनने के बाद एक सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया।

उच्चतम न्यायालय ने 23 अगस्त को कहा था कि वह दिल्ली आबकारी नीति कथित स्कैम में सीबीआई की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और इसी मुकदमे में जमानत की केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की (शीर्ष अदालत) खंडपीठ ने उनकी याचिकाओं पर संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख मुकर्रर की।

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