कोरोना गाइडलाइन में वैक्सीनेशन कराने वालों को दी गई छूट
प्रदेश में अब सभी ऑफिस सुबह साढ़े नौ से शाम छह बजे और धार्मिक स्थल भी सुबह पांच से शाम चार बजे तक खुलेंगे, जिन दुकानों के कर्मचारियों ने टीका लगवा लिया।
जयपुर। प्रदेश में अब सभी ऑफिस सुबह साढ़े नौ से शाम छह बजे और धार्मिक स्थल भी सुबह पांच से शाम चार बजे तक खुलेंगे, जिन दुकानों के कर्मचारियों ने टीका लगवा लिया। वह शाम सात बजे तक खोली जा सकेगी। निजी वाहनों को अब सुबह पांच से रात आठ बजे तक पेट्रोल और डीजल मिलेगा। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें वैक्सीनेशन कराने वालों को कई छूट दी गई है। ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है। वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है। उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। ऐसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है। उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। कार्यालयों का समय प्रात: 9:30 से सायं छह बजे तक रहेगा।
सिटी और मिनी बसें रात आठ बजे तक चलेगी
सिटी और मिनी बसों का संचालन प्रात: पांच से सायं आठ बजे तक चलेगी। सिटी और मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद शुरू होगा।
वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का कारगर उपाय
अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलता के बाद भी हमें कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना करनी होगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए आवश्यक है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़ से दूर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का उपाय है। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना के नए वैरियंट वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकते है।
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