मोबाइल कंपनियों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की क्यूरेटिव याचिका 

मामले की सुनवाई की मांग भी खारिज कर दी

कोर्ट ने के अपने फैसले में टेलीकॉम कंपनियों की खुली अदालत में मामले की सुनवाई की मांग भी खारिज कर दी। 

नई दिल्ली। मोबाइल कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एजीआर देनदारी के लेकर दाखिल मोबाइल कंपनियों की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने के अपने फैसले में टेलीकॉम कंपनियों की खुली अदालत में मामले की सुनवाई की मांग भी खारिज कर दी। 

टेलीकॉम कंपनियों ने मामले में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर कर कहा था कि टेलीकॉम विभाग की ओर से बकाया के लिए की गई गणना में गंभीर त्रुटि है। 24 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की सरकारी परिभाषा को सही बताते हुए टेलीकॉम कंपनियों को राशि चुकाने का आदेश दिया था। कंपनियों का कहना था कि एजीआर में सिर्फ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज आते हैं। जबकि सरकार रेंट, डिविडेंड, संपत्ति बेचने से लाभ जैसी कई चीजों को भी शामिल बता रही थी।

 

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