रेल भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में इलेक्ट्रोनिक सामान पर प्रतिबंध : परीक्षार्थियों को हाथों पैरों में मेहंदी लगा कर आने पर भी रोक, जानें कौन-कौन से सामान पर प्रतिबंध

कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों के पैरा 7 को संशोधित करने का निर्णय लिया

रेल भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में इलेक्ट्रोनिक सामान पर प्रतिबंध : परीक्षार्थियों को हाथों पैरों में मेहंदी लगा कर आने पर भी रोक, जानें कौन-कौन से सामान पर प्रतिबंध

भारतीय रेलवे ने रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में इलेक्ट्रोनिक सामान के अलावा पेन, पेंसिल, टोपी, पर्स एवं पानी की बोतल लाने को भी प्रतिबंधित कर दिया है

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में इलेक्ट्रोनिक सामान के अलावा पेन, पेंसिल, टोपी, पर्स एवं पानी की बोतल लाने को भी प्रतिबंधित कर दिया है और परीक्षार्थियों को हाथों पैरों में मेहंदी लगा कर आने पर भी रोक रहेगी। रेल मंत्रालय ने सभी रेल भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों में संशोधन किया गया है। इसमें परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की नई सूची जारी की गई है।

परिपत्र में कहा गया है कि आरआरबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिसके कारण परीक्षा केन्द्रों में कुछ वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि किसी भी धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे इसके लिए सक्षम प्राधिकारी ने कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों के पैरा 7 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

उम्मीदवारों को दिए गए निर्देशों के पैरा 7(1) में कहा गया है कि प्रतिबंधित वस्तुएं/इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त डिवाइस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, पुस्तक, पेन, कागज, पेंसिल, ई-यूजर, पाउच, स्केल, राइटिंग-पैड, बेल्ट, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक/खुले खाद्य पदार्थ आदि परीक्षा केन्द्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। 

परिपत्र के अनुसार परीक्षा केन्द्र के अंदर केवल ई-कॉल लेटर की अनुमति होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र के अंदर कोई पेन/पेंसिल नहीं ले जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर मेंहदी न लगाएं, क्योंकि इससे बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने में बाधा आती है।

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परिपत्र में कहा गया है कि पैरा 7(2) के तहत तलाशी के दौरान, धातु के वस्त्र, धार्मिक प्रतीक, चूड़ियाँ, आभूषण, मंगल सूत्र, कंगन ले जाते/पहने हुए पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को उनके कॉल लेटर में उपयुक्त पुष्टि के साथ परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थियों के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहें। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इन बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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