मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध
एमपी के टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में टूरिज्म जोन के भीतर मोबाइल फोन उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने सभी क्षेत्र संचालकों को निर्देश जारी किए।
मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश शुभरंजन सेन ने एमपी के टाइगर रिजर्व के समस्त क्षेत्र संचालकों को एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस संबंध में आदेश दिया था कि टाइगर रिजर्व के टूरिज्म जोन में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाए।
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