विद्यार्थियों ने कोचिंग सेंटरों से हासिल किए 1.56 करोड़ रुपए के रिफंड : पैसा लौटाने से कर दिया था मना, डीओसीए का उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने का आग्रह
टरों के खिलाफ पैसा वापस न करने की सूचना दी थी
कोचिंग संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बावजूद उन्हें पैसा लौटाने से मना कर दिया गया था।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) ने कहा है कि 600 से अधिक छात्र-छात्राओं को कोचिंग संस्थानों में फंसे उनकी 1.56 करोड़ रुपए की राशि का रिफंड सुनिश्चित किया है। यह जानकारी उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से सिविल सेवा, इंजीनियरिंग कोर्स और अन्य कार्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटरों के खिलाफ पैसा वापस न करने की सूचना दी थी। उनका कहना कि कोचिंग संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बावजूद उन्हें पैसा लौटाने से मना कर दिया गया था।
विभाग शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने को प्रतिबद्ध विभाग ने अपने सक्रिय प्रयासों के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और छात्रों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने तथा अनुचित व्यवहार के मामले में कार्रवाई करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। रिफंड दावों को अस्वीकार करने की प्रथा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अपने निर्णायक निर्देश में सभी कोचिंग सेंटरों को छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैध रिफंड दावों को अस्वीकार करने की अन्यायपूर्ण प्रथा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों से उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने का आग्रह किया है।
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