Legal Justice
भारत 

मोटर दुर्घटना मामलों में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : देरी से क्लेम अब नहीं होंगे खारिज, न्याय का उद्देश्य पीड़ितों को राहत देना है, न कि अधिकारों को सीमित करना 

मोटर दुर्घटना मामलों में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : देरी से क्लेम अब नहीं होंगे खारिज, न्याय का उद्देश्य पीड़ितों को राहत देना है, न कि अधिकारों को सीमित करना  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि देरी के आधार पर मोटर दुर्घटना क्लेम खारिज नहीं होंगे। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों से पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने ट्रिब्यूनल को सुनवाई जारी रखने का निर्देश देकर सैकड़ों परिवारों को बड़ी उम्मीद दी है।
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