दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भावुक हुए राजपाल यादव : कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से किया इनकार, 7.75 करोड़ बकाया पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अभिनेता
Delhi High Court ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बकाया राशि चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार। अदालत ने 6 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए 30 दिन की मोहलत ठुकराते हुए सख्त टिप्पणी। शिकायतकर्ता के अनुसार, अभी 7.75 करोड़ रुपए बकाया।
मुंबई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बकाया राशि चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए राजपाल यादव भावुक नजर आए। अदालत ने 6 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 30 दिन की मोहलत की मांग ठुकराते हुए स्पष्ट कहा- नहीं मतलब नहीं, फैसला सुरक्षित रखा जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि भुगतान की इच्छा है तो देरी क्यों हो रही है।
वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने दलील दी कि सजा पूरी होने से वित्तीय देनदारी खत्म नहीं होती। उन्होंने बताया कि अभी भी करीब 7.75 करोड़ रुपए बकाया हैं, जबकि राजपाल यादव 10 करोड़ रुपए के भुगतान में असमर्थता जता चुके हैं।

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