राजस्थान में होटल बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंस नियमों में संशोधन, हवाई अड्डों पर स्थित बारों को मिल सकेगा लाइसेंस
समय-समय पर जारी होने वाली गाइडलाइंस के अनुसार संचालित किए जाएंगे
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राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत होटल बार और क्लब बार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया है।
जयपुर। राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत होटल बार और क्लब बार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया है, जिससे अब होटल बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है। इसके अलावा, नए नियमों में "एयरपोर्ट बार लाइसेंस" की परिभाषा जोड़ी गई है, जिससे राजस्थान के हवाई अड्डों पर स्थित बारों को लाइसेंस मिल सकेगा। ये बार भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की समय-समय पर जारी होने वाली गाइडलाइंस के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
संशोधित नियमों के तहत, होटल मालिक अब होटल परिसर के किसी भाग को अनुबंध पर देने या उसी इमारत में स्थित किसी रेस्तरां के साथ समझौता करने पर भी होटल बार लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, होटल बार, क्लब बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंस के नियमों को समान कर दिया गया है। होटल बार लाइसेंस अब चार वित्तीय वर्षों के लिए जारी या नवीनीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते कि वार्षिक शुल्क नियमित रूप से जमा किया जाए। साथ ही, कुछ शुल्कों में कमी करते हुए, 25% के स्थान पर अब केवल 10% शुल्क लिया जाएगा।
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