घटिया गुणवत्ता की दवाएं व प्रसाधन सामग्री पर प्रतिबंध, बाजार से हटाने के निर्देश
अमर सुहाग मेहंदी कोन निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरीं
राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राज्य में कुछ दवाओं और एक प्रसाधन सामग्री को निर्धारित मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उनके उपयोग पर रोक लगा दी।
जयपुर। राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राज्य में कुछ दवाओं और एक प्रसाधन सामग्री को निर्धारित मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उनके उपयोग पर रोक लगा दी है। विभाग द्वारा 16 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच लिए गए नमूनों की जांच में ये उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में असफल पाए गए। जारी आदेश के अनुसार एक्सासिनक्लैव-625, वोमिटैप-एमडी8, डिक्लोटाल+एमआर जैसी दवाएं तथा अमर सुहाग मेहंदी कोन निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरीं।
जांच में इन दवाओं के नमूने मात्रा परीक्षण, विघटन तथा घुलनशीलता जैसे आवश्यक परीक्षणों में असफल पाए गए, जबकि मेहंदी कोन जीवाणु गणना के मानकों पर खरा नहीं उतरा। विभाग ने सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन उत्पादों का उपलब्ध भंडार तत्काल बाजार से हटाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इनका उपयोग न हो। साथ ही संबंधित निर्माताओं के अन्य बैचों की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्तालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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