सिरसी रोड का मामला : सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

व्यापारियों ने मुआवजा और पुनर्वास की मांग भी की थी

सिरसी रोड का मामला : सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

रोड चौड़ीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, जबकि JDA 160 फीट चौड़ी सड़क के लिए 300 मकान-दुकान हटाने की तैयारी में था। सिरसी पुलिया से मोड़ तक 4.5 किमी हिस्से में कार्रवाई तेज थी, जिस पर व्यापारी मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के सिरसी रोड पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। एक दिन पहले ही करीब 300 मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे और अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी।

सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के मुताबिक 160 फीट चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा था। ये सड़क फिलहाल कई स्थानों पर 60 से 80 फीट चौड़ी है। इससे आवागमन प्रभावित होता है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी। इस मामले में स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए 15 दिन का समय मांगा था। व्यापारियों ने मुआवजा और पुनर्वास की मांग भी की थी।

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