Supreme Court Vande Mataram Notice
भारत 

वंदे मातरम् पूरा नहीं गाने पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

वंदे मातरम् पूरा नहीं गाने पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम की वैधता पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से दो हफ़्तों में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों से वंदे मातरम् न गाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संगीतकार टीएम कृष्णा की याचिका में छह छंद गाने की अनिवार्यता और तीन साल की सजा के प्रावधान को चुनौती दी गई है।
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